इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री में जीएसटी चोरी पर विभाग सख्त, बिना बिल बिक्री करने वालों पर होगी कार्यवाही,
ग्राहकों से पक्का बिल लेने की अपील, उल्लंघन पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द तक की चेतावन
डिबाई। क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री पर जीएसटी नियमों के पालन को लेकर विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं जैसे एलईडी , इलैक्ट्रोनिक एसएसिरिज एवं अन्य उपकरणों पर निर्धारित दरों के अनुसार जीएसटी लागू होता है, जिसमें अधिकांश सामान पर 18 प्रतिशत तथा कुछ उच्च श्रेणी के उत्पादों पर 28 प्रतिशत तक कर निर्धारित है। कन्हैया इलैक्ट्रोनिक के गोदाम पर बिना बिल सामान बिक्री किया जा रहा है
विभागीय सूत्रों के मुताबिक कई स्थानों पर दुकानदारों द्वारा बिना जीएसटी बिल के सामान बेचे जाने की शिकायतें मिल रही हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए Central Board of Indirect Taxes and Customs के दिशा-निर्देशों के तहत स्थानीय जीएसटी टीमों को सतर्क कर दिया गया है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यापारी जीएसटी का भुगतान नहीं करता या बिना बिल के बिक्री करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसमें बकाया कर की वसूली, जुर्माना, ब्याज तथा बार-बार उल्लंघन पर जीएसटी पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही शामिल है। गंभीर मामलों में कानूनी कार्यवाही और गिरफ्तारी भी संभव है।
विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे खरीदारी के समय अनिवार्य रूप से पक्का बिल लें और किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर इसकी शिकायत संबंधित विभाग या जीएसटी पोर्टल पर करें। अधिकारियों का कहना है कि पारदर्शिता बनाए रखने और कर चोरी पर रोक लगाने के लिए जन सहयोग भी अत्यंत आवश्यक है।













































